ROVER || रोवर || ROVER CREW || रोवर क्रू || ROVER SCOUT LEADER || रोवर स्काउट लीडर .

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 रोवर विभाग

1. रोवर :-

एक लड़का जो पहले स्काउट रहा हो या न रहा हो ,और जो भारत का नागरिक हो तथा जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो , एवं तीन माह तक आकांक्षी रोवर के रूप में कार्य किया हो , रोवर दीक्षा हेतु नामांकित किया जा सकता है । जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह रोवर नहीं रह सकता है , परन्तु रोवर 35 वर्ष की आयु तक सर्विस रोवर के रूप में रह सकता है।

(i). जब कि एक लड़का जो कॉलेज का छात्र है और जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो वह एक आकांक्षी रोवर के रूप में तीन माह कार्य करने पर रोवर दीक्षा हेतु नामांकित किया जा सकता है ।

(ii). जहाँ भी यह आवश्यक हो 3 वर्ष की समय की अवधि राज्य मुख्य आयुक्त की विशेष स्वीकृति से बढ़ाई जा सकती है। यदि यह विशेष स्वीकृति 25 वर्ष आयु पूर्ण करने से पूर्व समय सीमा में प्राप्त हो जाती है तो वह राष्ट्रपति रोवर अवार्ड ' के लिए भी योग्य होगा।

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2. रोवर क्रू :-

i.) एक रोवर- क्रू में कम - से - कम 6 रोवर तथा अधिक से अधिक 24 रोवर होंगे।

(ii) रोवर क्रू कब - पैक , स्काउट दल और रोवर क्रू के ग्रुप की एक इकाई होगा , परन्तु जहाँ इस प्रकार का ग्रुप नहीं होगा , वहाँ रोवर - क्रू एक ग्रुप माना जाएगा।

(iii) प्रत्येक रोवर क्रू निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत होगा।

(iv.) प्रत्येक रोवर क्रू का एक नाम होगा। जहाँ रोवर क्रू ग्रुप की एक इकाई होगा , वहाँ ग्रुप वाला नाम ही इसका नाम होगा। ग्रुप का नाम किसी बस्ती या संस्था अथवा भारत के किसी पूर्व राष्ट्रीय नायक के नाम पर रखा जा सकता है। प्रत्येक ग्रुप को स्थानीय / जिला संघ (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा एक क्रमांक भी दिया जाएगा।

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3. रोवर स्काउट लीडर तथा सहायक रोवर स्काउट लीडर :-

(i.) प्रत्येक रोवर - क्रू में एक रोवर स्काउट लीडर होगा। रोवर क्रू में प्रत्येक 6 रोवर स्काउटों पर एक सहायक रोवर के आधार पर एक या अधिक सहायक सहायक रोवर स्काउट लीडर हो सकते हैं।

(ii.) रोवर स्काउट लीडर तथा सहायक रोवर स्काउट लीडर की नियुक्ति राज्य मुख्य आयुक्त सम्बन्धित स्थानीय/जिला संघ, जैसी भी स्थिति हो , तथा जिला आयुक्त की सिफारिश पर, सम्बन्धित राज्य आयुक्त के साथ विचार- विमर्श करके , करेगा। नियुक्ति के समय रोवर स्काउट लीडर तथा सहायक रोवर स्काउट लीडर को एक - एक नियुक्ति पत्र (वारन्ट) प्रदान किया जाएगा।

(iii.) जहाँ पूरा ग्रुप होगा वहाँ रोवर स्काउट लीडर तथा सहायक रोवर स्काउट लीडर , ग्रुप लीडर की सामान्य देख - रेख में कार्य करेंगे। सामान्यतः रोवर स्काउट लीडर ही रोवर क्रू की कार्य - व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। फिर भी उसे रोवर क्रू के अनुशासन , प्रबन्ध और वित्त सम्बन्धी मामलों को क्रू - काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। सहायक रोवर स्काउट लीडर रोवर स्काउट लीडर को सहयोग प्रदान करेगा।

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